नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लाउडस्पीकर और ध्वनि बढ़ाने वाले उपकरणों के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का मकसद सार्वजनिक शांति बनाए रखना और धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के दौरान अनावश्यक शोर को रोकना है।
नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक समारोह या निजी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने से पहले संबंधित थाने से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं।
पुलिस ने टेंट हाउस व ध्वनि उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति ध्वनि उपकरण किराए पर न दें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ संबंधित डीसीपी स्तर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि स्तर की सीमा भी तय की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम ध्वनि सीमा 10 डीबी (ए) तय की गई है, जबकि निजी स्थानों पर यह सीमा 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अधिकतम 75 डीबी तक शोर की अनुमति दी गई है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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