NEET 2022 EXAM में छात्राओं के Under Garment उतरवाने वाली 5 महिलाएं हुई गिरफ्तार

KN Live24
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केरल में कोल्‍लम जिले के एक Exam Centre पर रविवार को Medical प्रवेश परीक्षा NEET हुई। इस दौरान Exam देने पहुंची छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने under Garment हटाने को विवश करने वाली 5 महिलाओं को Arrest कर लिया है।

ऐसा बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच के दौरान हुक के संपर्क में आने से मेटल डिटेक्टर की बीप बज उठी थी । इसके बाद सभी छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए गए। जिससे छात्राओं को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।


देखिए आखिर क्या था पूरा मामला : 

केरल में 17 जुलाई को नीट एंट्रेंस एग्जाम जांच के नाम पर कुछ लड़कियों के अंडर गारमेंट उतरवाए जाने का मामला सामने आया था. एक 17 साल की लड़की के पिता ने इस पूरे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई. आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे मामले को लेकर NEET Exam कराने वाली संस्था NTA और केरल पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं. केरल में युवा संगठनों ने संपूर्ण घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध जाहिर किया.

यह मामला परीक्षा के अगले दिन यानी 18 जुलाई को सामने आया जब एक लड़की के पिता ने Media से कहा कि उनकी बेटी को जांच के नाम पर अंडर गारमेंट उतारने पर मजबूर किया गया. मेरी बेटी का यह पहला नीट का एग्जाम था उनकी बेटी को 3 घंटे परीक्षा में बिना अंडर गारमेंट के बैठना पड़ा. लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी ने NEET बुलेटिन में दिए गए ड्रेसकोड के अनुसार ही कपड़े पहने थे . इसमें अंडर गारमेंट को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं था.

कोल्लम पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और धारा 509 यानी शब्द हाव भाव या ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की लज्जा का अपमान करना हो , इन के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है

कोल्लम के एसपी केबी रवि ने इस मामले में लड़की के पिता द्वारा शिकायत किए जाने की बात कही है पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में लड़की के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने स्टोर रूम में अन्य लड़कियों के अंडर गारमेंट से भरा एक बॉक्स देखा. कई लड़कियां रो रही थी और खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित फील कर रही थी.

कोल्लम पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और धारा 509 यानी शब्द हाव भाव या ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की लज्जा का अपमान करना हो , इन के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है.

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